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Firozabad News: फर्जी आधार कार्ड लगाकर बैनामा कराने के मामले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Fri, 07 Apr 2023 11:59 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Fri, 07 Apr 2023 11:59 PM IST
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फर्जी आधार कार्ड लगाकर बैनामा कराने के मामले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
फिरोजाबाद। फर्जी आधार कार्ड लगाकर बैनामा कराने के मामले में बैंक खाता खुलवाने में सहयोग करने वाले सूरज की जमानत अर्जी को अपर जिला जज प्रथम चंद्रशेखर द्वितीय ने निरस्त कर दिया है।
मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र के गांव भदेसरा का है। भदेसरा निवासी सियाराम शर्मा ने थाना पुलिस को तहरीर दी कि उनकी पैत्रक जमीन गांव भदेसरा में 6.102 हेक्टेयर है। इसमें प्रार्थी का चौथाई हिस्सा है। उसने कोई खेत नहीं बिक्री किया। लेकिन तहसील में जाकर पता किया कि उसके खेत तो फर्जी आधार कार्ड लगाकर औरैया निवासी मनीष अग्रवाल को बिक्री कर दिया है। इतना ही नहीं इसका भुगतान बैंक एकाउंट में कर दिया है। बैंक एकाउंट को खुलवाने में सूरज कुमार ने सहयोग किया। सूरज कुमार ने इस मामले में जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय में दिया था। मामला सुनवाई को अपर जिला जज प्रथम चंद्रशेखर द्वितीय के यहां पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक अजय यादव एडवोकेट ने तमाम तर्क प्रस्तुत किए। तर्क सुनने के बाद अपर जिला जज ने जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया है। संवाद
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फिरोजाबाद। फर्जी आधार कार्ड लगाकर बैनामा कराने के मामले में बैंक खाता खुलवाने में सहयोग करने वाले सूरज की जमानत अर्जी को अपर जिला जज प्रथम चंद्रशेखर द्वितीय ने निरस्त कर दिया है।
मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र के गांव भदेसरा का है। भदेसरा निवासी सियाराम शर्मा ने थाना पुलिस को तहरीर दी कि उनकी पैत्रक जमीन गांव भदेसरा में 6.102 हेक्टेयर है। इसमें प्रार्थी का चौथाई हिस्सा है। उसने कोई खेत नहीं बिक्री किया। लेकिन तहसील में जाकर पता किया कि उसके खेत तो फर्जी आधार कार्ड लगाकर औरैया निवासी मनीष अग्रवाल को बिक्री कर दिया है। इतना ही नहीं इसका भुगतान बैंक एकाउंट में कर दिया है। बैंक एकाउंट को खुलवाने में सूरज कुमार ने सहयोग किया। सूरज कुमार ने इस मामले में जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय में दिया था। मामला सुनवाई को अपर जिला जज प्रथम चंद्रशेखर द्वितीय के यहां पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक अजय यादव एडवोकेट ने तमाम तर्क प्रस्तुत किए। तर्क सुनने के बाद अपर जिला जज ने जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया है। संवाद
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