फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Ten years imprisonment for raping a minor

Firozabad News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा

Tue, 01 Aug 2023 10:51 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 01 Aug 2023 10:51 PM IST
विज्ञापन
Ten years imprisonment for raping a minor

विज्ञापन
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने पांच वर्ष पुराने मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास होगा। अर्थदण्ड की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं। मामला तीन अप्रैल 2018 का थाना उत्तर क्षेत्र का है। पीड़िता की मां ने अभियोग दर्ज कराते हुए कहा कि उसकी 15 वर्षीय बेटी कमरे में सो रही थी। रात्रि 12 बजे देखा तो बेटी कमरे में नहीं थी। खोजबीन की तो वह अनिल के घर में बेहोशी की हालत में मिली। पीड़िता ने होश में आने पर बताया कि अनिल ने कुछ काम की बात कहकर दरवाजा खुलवाया और मुंह बंद करके अपने घर ले गया। वहां उसके साथ गंदा काम किया। पीड़ित बेटी की शादी कराने की बात कहकर पहले समझौता करा दिया था। लेकिन वह समझौता नहीं करना चाहती थी। पुलिस ने मामले की विवेचना करके अनिल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अबशेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय में छह गवाहों ने बयान दिए। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने दोषी को सख्त सजा दिलाने को न्यायालय के समक्ष कई दलीलों को रखा। न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर अनिल को दोषी मानते हुए दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed