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शादी समारोह में मिली सिंगल यूज प्लास्टिक तो मैरिज होम संचालक होंगे जिम्मेदार
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नगर निगम कार्यालय में मैरिज होम संचालकों के साथ बैठक करते नगर आयुक्त विजय कुमार
- फोटो : FIROZABAD
फिरोजाबाद। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए नगर आयुक्त विजय कुमार ने शहरी क्षेत्र के होटल, मैरिज होम, धर्मशाला संचालकों के साथ नगर निगम में एक बैठक आयोजित की। इसमें उन्होंने साफ शब्दों में निर्देश दिए कि शादी समारोह में यदि सिंगल यूज प्लास्टिक मिली तो मैरिज होम संचालक इसके जिम्मेदार होंगे।
उन्होंने कहा कि यहां व्यापक स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पाद का प्रयोग होना पाया जाता है। नगर निगम अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहा है। आप लोगों इसमें सहयोग करें। शहर को प्लास्टिक फ्री बनाया जा सकता है। आप लोग संकल्प लें कि कार्यक्रमों में सिंगल यूज प्लास्टिक से बने हुए उत्पादों का प्रयोग नहीं होने देंगे। बुकिंग के दौरान अनिवार्य रूप से यह शर्त रखें कि कार्यक्रम में सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध अन्य मिट्टी के बर्तनों, विभिन्न प्रकार के पत्तों से बनी हुई सामग्री का प्रयोग करेंगे।
ऐसे में आयोजनकर्ता खुद इसकी व्यवस्था करेंगे। इसके बाद भी सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों के प्रयोग पर प्रतिबंध नहीं लगा। तो नगर निगम की टीम छापामार कार्रवाई करते हुए निर्धारित अर्थदंड लगाएगी। यह एक हजार रुपये से लेकर 25 हजार तक हो सकता है। मैरिज होम, होटल, धर्मशाला, ढाबा, क्लब इत्यादि को बल्क गार्वेज जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रुल्स के अनुसार अपने अपने प्रतिष्ठानों में गीला सूखा कचरा अलग अलग एकत्रित करें। सूखे कचरे को प्रोसेसिंग करके निस्तारण कराएंगे। गीले कचरे से अपने प्रतिष्ठान में कंपोस्ट तैयार कराने की व्यवस्था की जाए। अन्यथा की स्थित में संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि यहां व्यापक स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पाद का प्रयोग होना पाया जाता है। नगर निगम अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहा है। आप लोगों इसमें सहयोग करें। शहर को प्लास्टिक फ्री बनाया जा सकता है। आप लोग संकल्प लें कि कार्यक्रमों में सिंगल यूज प्लास्टिक से बने हुए उत्पादों का प्रयोग नहीं होने देंगे। बुकिंग के दौरान अनिवार्य रूप से यह शर्त रखें कि कार्यक्रम में सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध अन्य मिट्टी के बर्तनों, विभिन्न प्रकार के पत्तों से बनी हुई सामग्री का प्रयोग करेंगे।
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ऐसे में आयोजनकर्ता खुद इसकी व्यवस्था करेंगे। इसके बाद भी सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों के प्रयोग पर प्रतिबंध नहीं लगा। तो नगर निगम की टीम छापामार कार्रवाई करते हुए निर्धारित अर्थदंड लगाएगी। यह एक हजार रुपये से लेकर 25 हजार तक हो सकता है। मैरिज होम, होटल, धर्मशाला, ढाबा, क्लब इत्यादि को बल्क गार्वेज जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रुल्स के अनुसार अपने अपने प्रतिष्ठानों में गीला सूखा कचरा अलग अलग एकत्रित करें। सूखे कचरे को प्रोसेसिंग करके निस्तारण कराएंगे। गीले कचरे से अपने प्रतिष्ठान में कंपोस्ट तैयार कराने की व्यवस्था की जाए। अन्यथा की स्थित में संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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