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Firozabad News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

Tue, 06 Aug 2024 11:22 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 06 Aug 2024 11:22 PM IST
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Rape convict gets 10 years imprisonment
फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या द्वितीय सर्वेश कुमार पांडेय ने एक वर्ष पुराने मामले में जेठ को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए दस वर्ष का कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 14 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला थाना टूंडला क्षेत्र का है। पीड़िता 7 जुलाई 2023 को अपने बच्चे का दाखिला कराने जा रही थी, तभी उसका जेठ मिल गया और वह बाइक पर बैठाकर दाखिला कराने के लिए ले गया। दोषी तहसील में रुका। कहने लगा कि बच्चे के आधारकार्ड में कमी है जिसे सही करा लाएं। तब वह पीड़िता को आगरा रोड पर एक स्थान पर ले गया और कमरे में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया।
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मुकदमा सेशन सुपुर्द होकर सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या द्वितीय सर्वेश कुमार पांडेय की न्यायालय में की गयी। न्यायालय ने आरोप लगाया दोषी ने आरोप से इन्कार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। न्यायाधीश सर्वेश कुमार पांडेय ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद पीड़िता के जेठ को दोषी पाते हुए दस वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड की खुले न्यायालय में सजा सुनाई।
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