{"_id":"660c4b63f1dbfcdf2e0d2228","slug":"rape-convict-gets-10-years-imprisonment-firozabad-news-c-169-1-sagr1021-121581-2024-04-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Firozabad News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Firozabad News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास
Tue, 02 Apr 2024 11:46 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Tue, 02 Apr 2024 11:46 PM IST
विज्ञापन
फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो न्यायालय कोर्ट संख्या प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष का कारावास एवं 34 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर साढ़े पांच माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला थाना उत्तर क्षेत्र का है, वादी की नाबालिग पुत्री को 16 सितंबर 2015 को दिनेश दुबे बहला फुसला कर ले गया। उसे छह दिन तक अपने साथ रखकर शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता को कहीं ले जा रहा था, तब सुभाष चौराहे पर पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया। मुकदमा की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कोर्ट संख्या प्रथम अवधेश कुमार सिंह की न्यायालय में की गई। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार भारद्वाज ने की।
न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद दिनेश दुबे को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास एवं 34 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश भी दिए।
विज्ञापन
न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद दिनेश दुबे को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास एवं 34 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश भी दिए।
विज्ञापन