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Firozabad News: कमजोर साक्ष्यों व गवाही के कारण दुष्कर्म का आरोपी बरी
Tue, 14 Jul 2026 11:31 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Tue, 14 Jul 2026 11:31 PM IST
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सांकेतिक
- फोटो : सांकेतिक
फिरोजाबाद। एडीजे कोर्ट ने दुष्कर्म और नशीला पदार्थ खिलाने के मामले में अभियुक्त पुनीत जुरैल निवासी नगला जाट, पचोखरा को बरी कर दिया है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अपराध जितना गंभीर हो, साक्ष्य का स्तर भी उतना ही ठोस होना चाहिए।
यह मामला 21 जुलाई 2021 का है। बीकॉम छात्रा को जन्मदिन के बहाने होटल में बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाने, दुष्कर्म करने व वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप था। 23 अक्तूबर 2021 को थाना पचोखरा में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सामने पाया कि पचोखरा में मुकदमे से पहले पीड़िता ने टूंडला थाने में तहरीर दी थी, जिसमें दुष्कर्म का कोई जिक्र नहीं था, सिर्फ सोशल मीडिया का विवाद था। कोर्ट ने माना कि बाद में विधिक राय लेकर कहानी बढ़ाई गई। मेडिकल व होटल रिकॉर्ड में भी पुष्टि नहीं हुई। वहीं, अभियुक्त की ओर से पेश कॉल रिकॉर्डिंग से साबित हुआ कि दोनों में प्रेम संबंध थे और पीड़िता ने खुद फोन कर शादी न करने पर आत्मघाती कदम की धमकी दी थी। पुनीत के परिवार ने शादी का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन अलग जाति होने के कारण लड़की पक्ष ने इन्कार कर दिया था। अदालत ने पीड़िता के बयानों को विरोधाभासी व अविश्वसनीय मानते हुए अभियोजन को नाकाम पाया और आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
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यह मामला 21 जुलाई 2021 का है। बीकॉम छात्रा को जन्मदिन के बहाने होटल में बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाने, दुष्कर्म करने व वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप था। 23 अक्तूबर 2021 को थाना पचोखरा में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
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कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सामने पाया कि पचोखरा में मुकदमे से पहले पीड़िता ने टूंडला थाने में तहरीर दी थी, जिसमें दुष्कर्म का कोई जिक्र नहीं था, सिर्फ सोशल मीडिया का विवाद था। कोर्ट ने माना कि बाद में विधिक राय लेकर कहानी बढ़ाई गई। मेडिकल व होटल रिकॉर्ड में भी पुष्टि नहीं हुई। वहीं, अभियुक्त की ओर से पेश कॉल रिकॉर्डिंग से साबित हुआ कि दोनों में प्रेम संबंध थे और पीड़िता ने खुद फोन कर शादी न करने पर आत्मघाती कदम की धमकी दी थी। पुनीत के परिवार ने शादी का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन अलग जाति होने के कारण लड़की पक्ष ने इन्कार कर दिया था। अदालत ने पीड़िता के बयानों को विरोधाभासी व अविश्वसनीय मानते हुए अभियोजन को नाकाम पाया और आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
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