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पॉक्सो एक्ट के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 26 Aug 2021 10:17 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 26 Aug 2021 10:17 PM IST
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Punishment for life imprisonment for the guilty of POCSO Act
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो न्यायालय प्रथम अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने तीन वर्ष पूर्व नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी को पॉस्को एक्ट में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर एक लाख तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आदेश में अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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थाना उत्तर क्षेत्र की निवासी किशोरी को उसके घर में ही बकरी का काम करने वाला थाना रामगढ़ आकाशवाणी रोड निवासी शमशाद भगा कर ले गया था। मामले में पीड़िता के भाई ने थाना उत्तर में अभियोग दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद शमशाद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामला सुनवाई के लिए अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अरविंद कुमार यादव द्वितीय के न्यायालय पहुंचा।
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शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने आरोपी को सख्त सजा दिए जाने की पहल की। गवाहों के बयान एवं फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पॉक्सो एक्ट में आरोपी शमशाद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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इसके साथ ही शमशाद पर एक लाख तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया कि दोषी शमशाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। शमशाद को इसके साथ 363 एवं 366 में दोषी पाया है। इसमें तीन हजार का अर्थदंड लगाया है।
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