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स्मृति ईरानी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले प्रो. शहरयार को नहीं मिली जमानत, भेजा जेल
Wed, 21 Jul 2021 04:56 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, फिरोजाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, फिरोजाबाद
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 21 Jul 2021 04:56 AM IST
सार
- फिरोजाबाद के एसआरके कॉलेज के प्रोफेसर पर भाजपा पार्षद ने दर्ज कराया था अभियोग
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करना एसआरके कॉलेज के प्रोफेसर शहरयार अली को भारी पड़ गया। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट अनुराग शर्मा ने प्रोफेसर की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए सुनवाई को 26 जुलाई की तिथि तय की है। इसके बाद प्रोफेसर की ओर से अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई गई। कोर्ट ने उसे खारिज कर प्रोफेसर को जेल भेल दिया।
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इससे पहले हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाने के बाद प्रोफेसर को कहीं सफलता नहीं मिली तो मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया। सीजेएम कोर्ट से जब जमानत अर्जी खारिज हो गई तो जिला जज के यहां अर्जी लगाई। सुनवाई को अपर जिला जज एफटीसी प्रथम के यहां स्थानांतरित हो गई। एसआरके महाविद्यालय के प्रोफेसर शहरयार अली ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की थी।
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इस मामले में भाजपा के नामित पार्षद उदय प्रताप सिंह ने थाना रामगढ़ में अभियोग दर्ज कराया था। विहिप के राजीव शर्मा, रमाकांत पचौरी सहित हिंदू वादी संगठनों ने भी प्रोफेसर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन किया था। आंदोलन के चलते थाना रामगढ़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय से अंतरिम जमानत होने के कारण छोड़ दिया था।
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