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Firozabad News: पॉक्सो के दोषी को 20 साल की सजा, 59 हजार अर्थदंड
Fri, 01 Mar 2024 11:28 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Fri, 01 Mar 2024 11:28 PM IST
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फिरोजाबाद। न्यायालय ने पॉक्सो के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र निवासी एक किशोरी 6 सितंबर 2019 को अपनी मां के साथ मौसी के घर न्यू रामगढ़ जा रही थी। रास्ते में वह फाॅर्म भरने की कहकर चली गई। उसके बाद वह वापस नहीं आई। परिवार के लोगों ने उसकी काफी तलाश की। बाद में पता चलने पर थाने में नन्नू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वह भगवान नगर का रहने वाला है। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अवधेश सिंह की न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने की। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने नन्नू को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 59 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र निवासी एक किशोरी 6 सितंबर 2019 को अपनी मां के साथ मौसी के घर न्यू रामगढ़ जा रही थी। रास्ते में वह फाॅर्म भरने की कहकर चली गई। उसके बाद वह वापस नहीं आई। परिवार के लोगों ने उसकी काफी तलाश की। बाद में पता चलने पर थाने में नन्नू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वह भगवान नगर का रहने वाला है। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अवधेश सिंह की न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने की। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने नन्नू को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 59 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।