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Firozabad News: चरस बरामद होने के दोषी को एक वर्ष का कारावास
Fri, 06 Dec 2024 11:11 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Fri, 06 Dec 2024 11:11 PM IST
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फिरोजाबाद। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अतुल चौधरी ने छह वर्ष पूर्व चरस बरामद होने के दोषी एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
मामला थाना टूंडला क्षेत्र का है। मुकदमा वादी उप निरीक्षक सत्य प्रकाश फोर्स के साथ क्षेत्र में थे। 31 मई 2018 को मुखबिर की सूचना पर थाना दक्षिण क्षेत्र हिमायुंपुर निवासी दीपक को 250 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अतुल चौधरी की न्यायालय में चला। न्यायाधीश अतुल चौधरी ने दोनों पक्ष के तर्क सुनने एवं समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक वर्ष का कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा खुले न्यायालय में सुनाई।
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मामला थाना टूंडला क्षेत्र का है। मुकदमा वादी उप निरीक्षक सत्य प्रकाश फोर्स के साथ क्षेत्र में थे। 31 मई 2018 को मुखबिर की सूचना पर थाना दक्षिण क्षेत्र हिमायुंपुर निवासी दीपक को 250 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अतुल चौधरी की न्यायालय में चला। न्यायाधीश अतुल चौधरी ने दोनों पक्ष के तर्क सुनने एवं समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक वर्ष का कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा खुले न्यायालय में सुनाई।
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