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Firozabad News: दुकान से चोरी मामले में आरोपी नरेश, आदेश और सोनू को मिली जमानत

Fri, 02 Oct 2026 11:54 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 02 Oct 2026 11:54 PM IST
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Naresh, Aadesh, and Sonu, the accused in the shop theft case, granted bail.
सांकेतिक 
फिरोजाबाद। थाना दक्षिण क्षेत्र के सब्जी मंडी स्थित थोक किराना व्यापारी सौरीश गुप्ता की दुकान से 15 सितंबर की रात करीब 1:30 बजे रुपयों से भरा गल्ला चोरी होने के मामले में एडीजे कोर्ट ने आरोपियों नरेश उर्फ डैनी, आदेश और सोनू वर्मा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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व्यापारी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और विवेचना के बाद ग्राम नगला दया (थाना बसई मोहम्मदपुर) निवासी तीनों आरोपियों को 17 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियुक्तों के अधिवक्ताओं ने पुलिसिया कार्रवाई को गलत बताया।
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न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर पाया कि एफआईआर अज्ञात में दर्ज थी, धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं, चोरी के रुपयों के अतिरिक्त कोई अन्य बरामदगी नहीं हुई है, आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और अभियोजन पक्ष आरोपियों का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास पेश नहीं कर सका। इन साक्ष्यों के अभाव और धाराओं की प्रकृति के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और समान राशि के बंधपत्र पर सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। संवाद
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