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Firozabad News: मोबाइल चोर को डेढ़ वर्ष के कारावास की सजा

Wed, 19 Jul 2023 11:57 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Wed, 19 Jul 2023 11:57 PM IST
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Mobile thief sentenced to one and a half year imprisonment

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फिरोजाबाद। न्यायिक मजिस्ट्रेट सौम्या मिश्रा ने 15 महीने पूर्व ट्रेन यात्री का मोबाइल चोरी तथा दो आरोपियों से बरामदगी होने के मामले में एक आरोपी को डेढ़ वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। जबकि दूसरे को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है

मामला थाना टूंडला जीआरपी का है। प्रयागराज त्रिवेणीपुरम झूसी निवासी रजनी सिंह के संगम एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान पर्स चोरी कर लिया था। इसमें मोबाइल, नकदी व कागजात थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना के दौरान दो आरोपियों उदयवीर उर्फ नत्थो निवासी अटूस आगरा एवं धर्मेंद्र उर्फ गटुआ निवासी सोहनलाल का नगला आगरा को पांच मई 2022 को टूंडला रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करके जेल भेजा था। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में चार गवाहों ने गवाही दी। पैरवी कर रहे सहायक अभियोजन अधिकारी अतुल तिवारी ने केस को साबित करने को कई उदाहरण प्रस्तुत किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट सौम्या मिश्रा ने उदय वीर उर्फ नत्थो को डेढ़ वर्ष कारावास की सजा तथा धर्मेंद्र उर्फ गटुआ को साक्षय के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है।
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