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Firozabad News: मोबाइल फोन के लुटेरे को 53 माह कैद की सजा

Fri, 20 Jun 2025 01:24 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 20 Jun 2025 01:24 AM IST
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Mobile phone robber sentenced to 53 months imprisonment
फिरोजाबाद। न्यायालय ने लूट के मामले में दोषी को चार वर्ष पांच माह कैद की सजा सुनाई है। दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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मामला जसराना क्षेत्र में का है। वादी मुकदमा अनुराग ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 14 दिसंबर 2020 को सुबह छह बजे गांव से कोचिंग पढ़ने जा रहा था। तभी पीछे से एक बाइक पर दो लोग आए और मोबाइल फोन छीनकर भाग गए। पुलिस ने जांच के बाद सोनू यादव निवासी जैबरा, मक्खनपुर के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश सर्वेश कुमार पांडेय की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर सोनू यादव को दोषी पाया। न्यायालय ने 53 महीने की सजा सुनाई है।
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