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Firozabad News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 10 Apr 2026 11:25 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 10 Apr 2026 11:25 PM IST
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Man sentenced to life imprisonment for raping a teenager
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम करुणा सिंह ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो लाख रुपया का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। पीड़िता को 1.80 लाख रुपया देने के आदेश दिए हैं।
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घटनाक्रम थाना नारखी क्षेत्र के अन्तर्गत 9 अगस्त 2024 का है। 13 वर्षीय किशोरी को दिलशाद बुलाकर ले गया था। किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के साथ उसके फोटो एवं वीडियो बनाए। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। 11 अगस्त को थाना नारखी में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के साथ दिलशाद के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। मामला सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम करुणा सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाने की पहल की। अपर जिला जज करुणा सिंह ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोषी दिलशाद को पॉक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
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