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Firozabad News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा

Sat, 23 Aug 2025 12:05 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 23 Aug 2025 12:05 AM IST
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Man convicted of molesting a minor sentenced to 10 years in prison
सांकेतिक 
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट मुमताज अली ने पॉक्सो एक्ट के दोषी राजबहादुर को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आठ हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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मामला थाना नारखी क्षेत्र स्थित एक कॉलोनी का 6 जुलाई 2024 का है। पीड़िता के बाबा ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि वह ऑटो चलाने गया था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक उसकी नाबालिग नातिन को अपने साथ ले गया। उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकत की। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के साथ पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की विवेचना करके न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामला सेशन के सुुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट मुमताज अली के न्यायालय में पहुंचा। न्यायाधीश मुमताज अली ने दोषी राजबहादुर को दस वर्ष के कारावास की सजा एवं आठ हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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