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Firozabad News: कातिलाना हमले के दोषी को दस साल कैद की सजा
Thu, 19 Jun 2025 12:38 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Thu, 19 Jun 2025 12:38 AM IST
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फिरोजाबाद। अपर जिला जज सप्तम जितेंद्र गुप्ता ने कातिलाना हमले के दोषी थाना फरिहा के ई्रखू निवासी नूरे हसन उर्फ बुंदा को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
थाना फरिहा क्षेत्र में कुछ लोगो ने सहीम को गोली मारकर घायल कर दिया था। वह 26 जनवरी 2022 को कुलदीप के साथ बाइक से गांव खेड़िया आ रहा था। रास्ते में हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया था। घायल के भाई ने इस मामले में नसीम उर्फ कंजा, श्यामदार,नियामत,जफत खान नूरे हसन व पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना करने के बाद नूरे हसन उर्फ बुंदा,नसीम उर्फ कंजा,पप्पू उर्फ यासीन एवं श्यामदार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामला सुनवाई को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या सप्तम जितेंद्र गुप्ता की अदालत में पहुंचा। अभियोजन पक्ष से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीनारायण सक्सेना ने करते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाने की पहल की। गवाहों के बयान के आधार पर जानलेवा हमले का दोषी नूरे हसन उर्फ बुंदा को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार का अर्थदंड लगाया है। वहीं 25 आर्म्स एक्ट के दोषी नसीम उर्फ कंजा एवं पप्पू उर्फ यासीन को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा एवं पांच-पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। जबकि श्यामदार पर कोई अपराध साबित नहीं होने से राहत मिली है।
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थाना फरिहा क्षेत्र में कुछ लोगो ने सहीम को गोली मारकर घायल कर दिया था। वह 26 जनवरी 2022 को कुलदीप के साथ बाइक से गांव खेड़िया आ रहा था। रास्ते में हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया था। घायल के भाई ने इस मामले में नसीम उर्फ कंजा, श्यामदार,नियामत,जफत खान नूरे हसन व पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना करने के बाद नूरे हसन उर्फ बुंदा,नसीम उर्फ कंजा,पप्पू उर्फ यासीन एवं श्यामदार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामला सुनवाई को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या सप्तम जितेंद्र गुप्ता की अदालत में पहुंचा। अभियोजन पक्ष से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीनारायण सक्सेना ने करते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाने की पहल की। गवाहों के बयान के आधार पर जानलेवा हमले का दोषी नूरे हसन उर्फ बुंदा को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार का अर्थदंड लगाया है। वहीं 25 आर्म्स एक्ट के दोषी नसीम उर्फ कंजा एवं पप्पू उर्फ यासीन को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा एवं पांच-पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। जबकि श्यामदार पर कोई अपराध साबित नहीं होने से राहत मिली है।
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