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कोटा, कोल्ड स्टोरेज, शराब की दुकान के संचालकों को लेना होगा लाइसेंस

Fri, 08 Apr 2022 11:24 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 08 Apr 2022 11:24 PM IST
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कोटा, कोल्ड स्टोरेज, शराब की दुकान के संचालकों को लेना होगा लाइसेंस
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- शासन से पत्र आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू की
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। सरकारी गल्ले की दुकान चला रहे कोटेदारों, विपणन के तहत आने वाले गोदामों, शराब की दुकान और उद्यान विभाग के अंतर्गत आने वाले कोल्ड स्टोरेज व खाद्य प्रसंस्करण की दुकानों को अब फूड सेफ्टी का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के वह कारोबार नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में शासन की ओर से पत्र आने के बाद प्रशासन इसकी तैयारी में जुट गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से किसी भी खाद्य पदार्थ की बिक्री, भंडारण व निर्माण करने पर पंजीकरण व लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। इसके बिना कारोबार करना अवैध है। पकड़े जाने पर कार्रवाई होती है। विभाग के मुताबिक, सालाना 12 लाख से ऊपर का टर्नओवर करने वालों का लाइसेंस बनता है। जबकि इससे कम खर्च करने वालों का पंजीकरण होता है। अभी तक जिले में 858 कोटेदार बिना फूड लाइसेंस के कारोबार कर रहे हैं। वहीं 150 कोल्ड स्टोरेज इकाइयां बिना एफएसएसआई के लाइसेंस के कारोबार कर रहीं हैं। इसकी निगरानी बहुत ही आवश्यक है। इनकी गुणवत्ता की चेकिंग के लिए इसके नमूने भी लिए जा सकते हैं। शासन से पत्र आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने लाइसेंस बनवाने की लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए अप्रैल का समय दिया गया है। मई माह के प्रथम सप्ताह से चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। लाइसेंस के बिना कारोबार करने पर संबंधित के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।
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कोटेदारों के फूड लाइसेंस बनवाए जाएंगे। वहीं, शराब, बीयर की दुकानों और कोल्डस्टोर संचालकों के लाइसेंस भी खाद्य सुरक्षा विभाग से बनेंगे। अप्रैल में लाइसेंस बनवाने की छूट दी जा रही है। मई माह से अभियान चलाया जाएगा। जिले में 650 अंग्रेजी और देशी शराब की दुकानें हैं।
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- डॉ. सुधीर कुमार, जिला अभिहित अधिकारी
जरूरी दस्तावेज
कोल्ड स्टोर संचालक स्टोरेज श्रेणी में लाइसेंस लेना होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड आईडी प्रूफ के साथ ही विभाग का आवंटित पत्र का होना चाहिए। किराया नामा या बैनामा प्रापर्टी सत्यापन के रूप में लगाना होगा। शराब के थोक्र विक्रेता को थोक विक्रेता की श्रेणी में लाइसेंस लेना होगा और फुटकर विक्रेताओं को रिटेल श्रेणी में लाइसेंस पड़ेगा। राशन कोटेदार को पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड आईडी प्रूफ के रूप में दिए जाएंगे। किराया नामा या प्रापर्टी का अधिकारिक पत्र होना चाहिए। शपथ पत्र भी लगाना होगा। विभाग से आवंटित पत्र भी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसके साथ ही जनसुविधा केंद्र पर जाकर या स्वयं फूड सेफ्टी विभाग की foscos.fssai.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
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