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Firozabad News: गोली मारकर हत्या व जानलेवा हमला करने के दोषी को आजीवन कारावास

Tue, 23 Jul 2024 02:25 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 23 Jul 2024 02:25 AM IST
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Life imprisonment to the person guilty of murder by shooting and fatal attack
फिरोजाबाद। थाना उत्तर क्षेत्र के सुदामानगर में पांच वर्ष पहले लेनदेन के विवाद में गोली मार कर हत्या व जानलेवा हमला करने के दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 32,500 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। जिसे जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। साक्ष्य न मिलने पर दो आरोपी दोषमुक्त कर दिए गए।दो जून 2019 की सुबह 10.45 बजे उत्तर क्षेत्र के सुदामा नगर निवासी मुकेश कुमार 80 हजार रुपये उधारी लेने के लिए अपने पड़ोसी सोनवीर के घर गए थे। तकादा करने पर वह लड़ाई करने पर उतारू हो गया था। शोर सुन कर मुकेश के भाई महेश, राकेश आए तो सोनवीर, उसके भाई श्रीकांत और मंजू ने अपने घर में घुस कर दरवाजे बंद कर लिए। इसके बाद छत पर चढ़ कर उसने तमंचे से दोनों भाइयों के सिर में गोली मार दी। पिता राजपाल सिंह आए तो उनके पैर में भी गोली मार दी। मुकेश और राजकुमार ने एक घर की आड़ लेकर जान बचाई थी। इसके बाद तीनों आरोपी छत से कूद कर भाग गया था।
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ट्रामा सेंटर पर डाॅक्टर ने महेश को मृत घोषित कर दिया। मुकेश कुमार ने मामले में उत्तर थाने में तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। कुछ दिन बाद पुलिस ने सोनवीर को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया था। कुछ महीने बाद उसके विरुद्ध आरोप पत्र जमा किया गया था। एडीजे व अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजीव सिंह की अदालत ने सोमवार को सजा सुनाई।
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