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Firozabad News: हत्या के मामले में पिता व तीन पुत्रों को आजीवन कारावास
Tue, 06 Aug 2024 11:24 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Tue, 06 Aug 2024 11:24 PM IST
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फिरोजाबाद। अपर जिला जज पंचम नित्या पांडेय ने छह वर्ष पूर्व थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी युवक की हत्या के दोषी पिता और उसके तीन पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 20-20 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की 80 हजार धनराशि मृतक के पिता को देने के आदेश दिए हैं। अर्थदंड नहीं देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
घटनाक्रम थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र का 27 अगस्त 2018 का है। थाना क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी अमर सिंह ने 28 अगस्त 2018 को थाने में दी तहरीर में कहा कि उसके बेटे नारायण सिंह को 27 अगस्त को रात करीब 9 बजे उसके ही पड़ोसी मनोज, अरविंद एवं दिनेश पुत्रगण बिहारीलाल एवं बिहारीलाल पुत्र लालाराम ने घर के सामने खड़े नीम के पेड़ के नीचे गोली मार दी। उपचार के लिए ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी। भागे आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई के लिए अपर जिला जज पंचम नित्या पांडेय के न्यायालय में पहुंचा। उन्होंने गवाहों के बयान और फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तीनों भाई मनोज, अरविंद, दिनेश एवं इनके पिता बिहारीलाल को हत्या में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चारों पर बीस-बीस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
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घटनाक्रम थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र का 27 अगस्त 2018 का है। थाना क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी अमर सिंह ने 28 अगस्त 2018 को थाने में दी तहरीर में कहा कि उसके बेटे नारायण सिंह को 27 अगस्त को रात करीब 9 बजे उसके ही पड़ोसी मनोज, अरविंद एवं दिनेश पुत्रगण बिहारीलाल एवं बिहारीलाल पुत्र लालाराम ने घर के सामने खड़े नीम के पेड़ के नीचे गोली मार दी। उपचार के लिए ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी। भागे आरोपियों को गिरफ्तार किया।
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पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई के लिए अपर जिला जज पंचम नित्या पांडेय के न्यायालय में पहुंचा। उन्होंने गवाहों के बयान और फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तीनों भाई मनोज, अरविंद, दिनेश एवं इनके पिता बिहारीलाल को हत्या में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चारों पर बीस-बीस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
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