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Firozabad News: हत्या एवं जानलेवा हमले के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Fri, 29 Aug 2025 02:01 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Fri, 29 Aug 2025 02:01 AM IST
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फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट मुमताज अली ने नगला खंगर क्षेत्र के हत्या एवं जानलेवा हमले के दोषी हरिभान सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दो लाख एक हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी।
मामला थाना नगला खंगर क्षेत्र का 29 जुलाई 2017 का है। थाने में अभियोग दर्ज कराया कि बहन घर पर अकेली थी। इसी दौरान कमरे में घुसकर खराब नीयत से उससे बदतमीजी की। इसी दौरान युवती के पिता एवं भाई घर पर आ गए थे। इसके बाद हरिभान सिंह यादव उर्फ मुन्ना यादव (फौजी) ने अपनी दोनाली लाइसेंसी बंदूक से चंद्रभान को जान से मारने की नीयत से सीने में गोली मार दी। दूसरी गोली सोने लाल सिंह के मुंह पर लगी थी। ग्रामीणों की मदद से घायलों को उपचार को सरकारी अस्पताल लेकर आया। उपचार के दौरान चंद्रभान की मौत हो गई थी। जबकि सोनेलाल को जिला अस्पताल से आगरा रेफर कर दिया था। मामले में हरिभान सिंह उनके तीनों पुत्र यादवेंद्र, राघवेंद्र और उपेंद्र सिंह उर्फ आशू के विरुद्ध प्राथमिकी थाना नगला खंगर में दर्ज कराई थी। विवेचक ने हरिभान सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट मुमताज अली के न्यायालय मे हुई। उन्होंने हत्या एवं जानलेवा हमले का दोषी हरिभान सिंह उर्फ मुन्नालाल यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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मामला थाना नगला खंगर क्षेत्र का 29 जुलाई 2017 का है। थाने में अभियोग दर्ज कराया कि बहन घर पर अकेली थी। इसी दौरान कमरे में घुसकर खराब नीयत से उससे बदतमीजी की। इसी दौरान युवती के पिता एवं भाई घर पर आ गए थे। इसके बाद हरिभान सिंह यादव उर्फ मुन्ना यादव (फौजी) ने अपनी दोनाली लाइसेंसी बंदूक से चंद्रभान को जान से मारने की नीयत से सीने में गोली मार दी। दूसरी गोली सोने लाल सिंह के मुंह पर लगी थी। ग्रामीणों की मदद से घायलों को उपचार को सरकारी अस्पताल लेकर आया। उपचार के दौरान चंद्रभान की मौत हो गई थी। जबकि सोनेलाल को जिला अस्पताल से आगरा रेफर कर दिया था। मामले में हरिभान सिंह उनके तीनों पुत्र यादवेंद्र, राघवेंद्र और उपेंद्र सिंह उर्फ आशू के विरुद्ध प्राथमिकी थाना नगला खंगर में दर्ज कराई थी। विवेचक ने हरिभान सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट मुमताज अली के न्यायालय मे हुई। उन्होंने हत्या एवं जानलेवा हमले का दोषी हरिभान सिंह उर्फ मुन्नालाल यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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