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शहरी क्षेत्र में छह लाख वार्षिक आय वालों को मिलेगा पीएम आवास
Amar Ujala
Updated Sun, 21 Aug 2016 11:44 PM IST
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शहरी क्षेत्र में छह लाख वार्षिक आय वालों को मिलेगा पीएम आवास
- फोटो : Logo
30 वर्गमीटर में ईडब्ल्यूएस, 60 वर्गमीटर में एलआईजी आवास का होगा निर्माण
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए शहरी क्षेत्र में शीघ्र सर्वे शुरू होगा। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को एक निश्चित स्थान पर आवास बनाकर आवास शीघ्र ही मुहैया कराए जाएंगे। जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा शीघ्र काम शुरू किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण अंचल में 2011 की सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के आधार पर पात्रों को लाभान्वित किया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्र में पात्रों का नए ढंग से सर्वे कर चयन किया जाएगा। प्रमुख सचिव नगर विकास श्रीप्रकाश सिंह की ओर से नगरीय विकास अभिकरण डूडा को जारी आदेश में कहा कि शहरी क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी आवासों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। लाभार्थी के परिवार के पास उसके नाम अथवा किसी सदस्य के नाम भारत के किसी क्षेत्र में पक्का मकान नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के वही पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय तीन लाख है। यह आवास 30 वर्गमीटर क्षेत्रफल में आवास बनाया जाएगा। वहीं एलआईजी के पात्रों की आय तीन से छह लाख तक होने पर शामिल किए जा सकेंगे। इसमें 60 वर्गमीटर कार्पेट एरिया को शामिल किया जा सकेगा। पात्र पर आधार कार्ड, बैंक का खाता संख्या, पैन नंबर एवं लाभार्थी के जिले के राजस्व प्राधिकरण से घर के स्वामित्व का प्रमाणपत्र होना चाहिए। पात्रों की आय प्रमाणपत्र, आवास स्वामित्व प्रमाणपत्र एवं पहचान पत्र आदि की जांच कराई जाएगी। पीओ डूडा इंदुबाला ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में सर्वे कराने का काम शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा यदि किसी का कच्चा मकान है अथवा प्लाट आदि है और उसकी आय कम है तो उसका आवास बनाया जाएगा।
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प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए शहरी क्षेत्र में शीघ्र सर्वे शुरू होगा। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को एक निश्चित स्थान पर आवास बनाकर आवास शीघ्र ही मुहैया कराए जाएंगे। जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा शीघ्र काम शुरू किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण अंचल में 2011 की सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के आधार पर पात्रों को लाभान्वित किया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्र में पात्रों का नए ढंग से सर्वे कर चयन किया जाएगा। प्रमुख सचिव नगर विकास श्रीप्रकाश सिंह की ओर से नगरीय विकास अभिकरण डूडा को जारी आदेश में कहा कि शहरी क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी आवासों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। लाभार्थी के परिवार के पास उसके नाम अथवा किसी सदस्य के नाम भारत के किसी क्षेत्र में पक्का मकान नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के वही पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय तीन लाख है। यह आवास 30 वर्गमीटर क्षेत्रफल में आवास बनाया जाएगा। वहीं एलआईजी के पात्रों की आय तीन से छह लाख तक होने पर शामिल किए जा सकेंगे। इसमें 60 वर्गमीटर कार्पेट एरिया को शामिल किया जा सकेगा। पात्र पर आधार कार्ड, बैंक का खाता संख्या, पैन नंबर एवं लाभार्थी के जिले के राजस्व प्राधिकरण से घर के स्वामित्व का प्रमाणपत्र होना चाहिए। पात्रों की आय प्रमाणपत्र, आवास स्वामित्व प्रमाणपत्र एवं पहचान पत्र आदि की जांच कराई जाएगी। पीओ डूडा इंदुबाला ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में सर्वे कराने का काम शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा यदि किसी का कच्चा मकान है अथवा प्लाट आदि है और उसकी आय कम है तो उसका आवास बनाया जाएगा।
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