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Firozabad News: दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या के दोषी पति और सास को आजीवन कारावास

Fri, 19 Sep 2025 11:46 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 19 Sep 2025 11:46 PM IST
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Husband and mother-in-law sentenced to life imprisonment for murdering married woman for dowry
सांकेतिक 
फिरोजाबाद। एडीजे विशेष पॉक्सो एक्ट-3 राजीव सिंह की कोर्ट से शुक्रवार को दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या में पति मनीष और सास उर्मिला देवी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, ससुर कमल सिंह को दोषमुक्त कर दिया गया।
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घटना जून 2022 की है। टूंडला थाना क्षेत्र के गांव चंडिका में रहने वाली जूली की उसके ससुराल वालों ने हत्या कर दी थी। जूली के भाई श्यामसुंदर ने केस दर्ज कराया था। आरोप था कि उसने अपनी बहन की शादी पांच साल पहले मनीष से की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए उसे परेशान करते थे। 18 जून 2022 की सुबह ससुराल वालों ने जूली के साथ मारपीट की और फिर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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पुलिस ने पति मनीष, ससुर कमल सिंह और सास उर्मिला देवी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश राजीव सिंह की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने पति मनीष और सास उर्मिला देवी को हत्या का दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, ससुर कमल सिंह को दोषमुक्त कर दिया गया।
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