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Firozabad News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष की कैद
Mon, 02 Dec 2024 12:30 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Mon, 02 Dec 2024 12:30 AM IST
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फिरोजाबाद। पांच वर्ष पुराने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पोक्सो मुमताज अहमद ने चार वर्ष की सजा व 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मामला थाना खैरगढ़ क्षेत्र का वर्ष 2019 का है। नाबालिग किशोरी के साथ क्षेत्र के ही राहुल ने छेड़छाड़ की। जिसकी शिकायत करने पर दोषी ने चोट भी पहुंचाई। घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कर विवेचना उपरांत दोषी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय ने दोषी पर आरोप लगाया जिसने आरोप से इंकार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। न्यायालय में तमाम गवाहों ने बयान दिए। न्यायाधीश मुमताज़ अहमद ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रवली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद दोषी को चार वर्ष की सज़ा एवं 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है ।
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मामला थाना खैरगढ़ क्षेत्र का वर्ष 2019 का है। नाबालिग किशोरी के साथ क्षेत्र के ही राहुल ने छेड़छाड़ की। जिसकी शिकायत करने पर दोषी ने चोट भी पहुंचाई। घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कर विवेचना उपरांत दोषी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय ने दोषी पर आरोप लगाया जिसने आरोप से इंकार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। न्यायालय में तमाम गवाहों ने बयान दिए। न्यायाधीश मुमताज़ अहमद ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रवली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद दोषी को चार वर्ष की सज़ा एवं 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है ।
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