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Firozabad News: छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष का कारावास

Tue, 22 Aug 2023 11:34 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 22 Aug 2023 11:34 PM IST
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Four years imprisonment for molestation
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने तीन वर्ष पुराने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। मामला थाना उत्तर क्षेत्र का एक जनवरी 2018 का है। किशोरी कोचिंग पढ़ने जा रही थी। रास्ते में नगला पानसहाय निवासी सूरज यादव पहले से खड़ा हुआ था। पीड़िता को बदनीयती से पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। पीड़िता ने बचाव के लिए उसे पत्थर मारने के साथ शोरगुल मचाया। आसपास को लोग एकत्रित हो गए। आरोपी धमकी देकर भाग गया। पीड़िता ने थाना पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मामले की विवेचना करके न्यायालय में सूरज के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। मामला सेसन के सुपुर्द होकर सुनवाई के लिए अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा।
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शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने करते हुए सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट के कई उदाहरण प्रस्तुत किए। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर लैगिंक अपराध में दोषी पाते हुए चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
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