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Firozabad News: गवाह मुकरने पर छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के चार आरोपी बरी
Thu, 28 May 2026 12:03 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Thu, 28 May 2026 12:03 AM IST
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फिरोजाबाद। एडीजे कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव और गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास के चलते छेड़खानी, मारपीट और पॉक्सो अधिनियम के चार आरोपियों को बरी कर दिया है। मामला थाना उत्तर क्षेत्र के नगला करन सिंह का है।
30 अप्रैल 2022 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दीपक उर्फ नैना उनकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी करता था, और शिकायत करने पर दीपक, उसके पिता पूरन सिंह, भाई गौरव व सुमेश ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी। पुलिस ने दीपक के खिलाफ छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट और अन्य तीन के खिलाफ मारपीट व धमकी की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि, अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके माता-पिता अपने बयानों से पूरी तरह पलट गए। पीड़िता ने कोर्ट में कहा कि दीपक ने कभी उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की, वहीं माता-पिता ने स्वीकार किया कि उन्होंने न तो छेड़खानी देखी और न ही उनके साथ कोई मारपीट हुई थी। उन्होंने बताया कि मोहल्ले वालों के कहने पर एक पढ़े-लिखे व्यक्ति से यह झूठी रिपोर्ट लिखवाई गई थी। इस आधार पर कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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30 अप्रैल 2022 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दीपक उर्फ नैना उनकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी करता था, और शिकायत करने पर दीपक, उसके पिता पूरन सिंह, भाई गौरव व सुमेश ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी। पुलिस ने दीपक के खिलाफ छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट और अन्य तीन के खिलाफ मारपीट व धमकी की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि, अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके माता-पिता अपने बयानों से पूरी तरह पलट गए। पीड़िता ने कोर्ट में कहा कि दीपक ने कभी उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की, वहीं माता-पिता ने स्वीकार किया कि उन्होंने न तो छेड़खानी देखी और न ही उनके साथ कोई मारपीट हुई थी। उन्होंने बताया कि मोहल्ले वालों के कहने पर एक पढ़े-लिखे व्यक्ति से यह झूठी रिपोर्ट लिखवाई गई थी। इस आधार पर कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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