फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Four accused of molestation and POCSO Act acquitted after witness turns hostile

Firozabad News: गवाह मुकरने पर छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के चार आरोपी बरी

Thu, 28 May 2026 12:03 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Thu, 28 May 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
Four accused of molestation and POCSO Act acquitted after witness turns hostile
फिरोजाबाद। एडीजे कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव और गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास के चलते छेड़खानी, मारपीट और पॉक्सो अधिनियम के चार आरोपियों को बरी कर दिया है। मामला थाना उत्तर क्षेत्र के नगला करन सिंह का है।
विज्ञापन

30 अप्रैल 2022 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दीपक उर्फ नैना उनकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी करता था, और शिकायत करने पर दीपक, उसके पिता पूरन सिंह, भाई गौरव व सुमेश ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी। पुलिस ने दीपक के खिलाफ छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट और अन्य तीन के खिलाफ मारपीट व धमकी की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि, अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके माता-पिता अपने बयानों से पूरी तरह पलट गए। पीड़िता ने कोर्ट में कहा कि दीपक ने कभी उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की, वहीं माता-पिता ने स्वीकार किया कि उन्होंने न तो छेड़खानी देखी और न ही उनके साथ कोई मारपीट हुई थी। उन्होंने बताया कि मोहल्ले वालों के कहने पर एक पढ़े-लिखे व्यक्ति से यह झूठी रिपोर्ट लिखवाई गई थी। इस आधार पर कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed