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Firozabad News: जानलेवा हमले के दोषी चार भाइयों को पांच साल का कारावास

Mon, 22 May 2023 11:42 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Mon, 22 May 2023 11:42 PM IST
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Five years imprisonment for four brothers convicted of murderous attack
फिरोजाबाद। अपर जिला जज प्रथम इफराक अहमद ने जानलेवा हमले के दोषी चार सगे भाइयों को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। चारों पर 20250-20250 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। घटनाक्रम थाना मटसेना के गांव ऊंधनी 20 दिसंबर 2015 का है। ऊंधनी के निवासी मलिखान सिंह ने थाना पुलिस को दी तहरीर में कहा कि बकरी के बच्चे द्वारा गंदगी किए जाने को लेकर ही विपक्षी जसवंत सिंह, मनोज कुमार, सनोज कुमार एवं टिंकू ने गाली गलौज करने के साथ लाठी डंडों से पीटा था। इसके कारण गंभीर रूप से घायल हो गए थे। थाना पुलिस ने इस मामले की विवेचना करते हुए चारों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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मामले की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम इफराक अहमद के न्यायालय में हुई। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार शर्मा ने दोषी चारों सगे भाइयों को सख्त सजा दिलाने दलीले दीं। अपर जिला जज इफराक अहमद ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर जानलेवा हमले के दोषी मनोज कुमार, जसवंत सिंह, सनोज कुमार उर्फ समोद, टिंकू आदि को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। चारों पर पांच अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए चारों पर 81 हजार के करीब अर्थदंड लगाया है। यह चारों भाइयों को बराबर-बराबर देना होगा। यदि अर्थदंड को जमा नहीं करेंगे तो चारों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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