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हत्या के मामले में पिता पुत्र को आजीवन कारावास
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फिरोजाबाद। हत्या के मामले में दोषी पिता पुत्र को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटीएक्ट) राजेश कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
लाइनपार थाना क्षेत्र के मोहल्ला विजयनगर छारबाग निवासी राधेश्याम द्वारा पुलिस को एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में कहा गया था कि वह परिवार के साथ लाइनपार थाना क्षेत्र के मोहल्ला विजयनगर छारबाग में एके टॉकीज के पीछे रहता है। पांच मई-2017 की शाम को उसके मोहल्ले के रामेश्वर व उसके पुत्र राजनाथ घर पर आए। उसके पुत्र दीपक को जबरन अपने साथ ले गए। जब वह घर पहुंचा तो बेटी गीता ने बताया कि दीपक को रामेश्वर और उसका पुत्र जबरन उठाकर जंगल की तरफ ले गए है। वहां रमेश नेता के घर से धुआं उठने और चीखने की आवाज सुनाई दी।
वह मौके पर पहुंचे तो उन्हें देखकर रामेश्वर और राजनाथ दोनों जंगल की ओर भाग गए। मेरे पुत्र को जलाकर मार दिया। इस बीच पुलिस भी मौके पर आ गई। तब तक उसके बेटे की मौत हो गई। पीड़ित की तहरीर पर बसईमोहम्मदपुर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मुकदमा की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (एससीएसटीएक्ट) राजेश कुमार ने पिता-पुत्र को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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लाइनपार थाना क्षेत्र के मोहल्ला विजयनगर छारबाग निवासी राधेश्याम द्वारा पुलिस को एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में कहा गया था कि वह परिवार के साथ लाइनपार थाना क्षेत्र के मोहल्ला विजयनगर छारबाग में एके टॉकीज के पीछे रहता है। पांच मई-2017 की शाम को उसके मोहल्ले के रामेश्वर व उसके पुत्र राजनाथ घर पर आए। उसके पुत्र दीपक को जबरन अपने साथ ले गए। जब वह घर पहुंचा तो बेटी गीता ने बताया कि दीपक को रामेश्वर और उसका पुत्र जबरन उठाकर जंगल की तरफ ले गए है। वहां रमेश नेता के घर से धुआं उठने और चीखने की आवाज सुनाई दी।
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वह मौके पर पहुंचे तो उन्हें देखकर रामेश्वर और राजनाथ दोनों जंगल की ओर भाग गए। मेरे पुत्र को जलाकर मार दिया। इस बीच पुलिस भी मौके पर आ गई। तब तक उसके बेटे की मौत हो गई। पीड़ित की तहरीर पर बसईमोहम्मदपुर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मुकदमा की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (एससीएसटीएक्ट) राजेश कुमार ने पिता-पुत्र को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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