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मंडल के किसी भी जिले में कार्मिकों की लगाई जा सकेगी ड्यूटी
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फिरोजाबाद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चार चरणों में होगा। किसी मंडल में यदि चार जिले हैं तो प्रत्येक चरण में एक जिले में चुनाव कराया जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए कर्मचारियों को एक जिले से दूसरे जिले में ड्यूटी करने के लिए भी जाना पड़ सकता है। इसके लिए कर्मचारियों को वहां तक भेजने के लिए वाहन की व्यवस्था संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।
प्रदेश के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश सिंह ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कार्मिकों को प्रशिक्षण उनके तैनाती वाले जिले में दिया जाएगा। मंडलायुक्त द्वारा किस जिले में कर्मचारियों की जरूरत होगी, इसका पर्यवेक्षण किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को कार्यरत जिले के इतर मंडल के किसी भी जिले में चुनाव कराने को भेजा जा सकेगा। आयोग ने कहा कि जिन कार्मिकों की ड्यूटी बीएलओ के रूप में लगी है, उनकी भी ड्यूटी लगाई जा सकेगी। मतदान टोली में संविदा कर्मचारी एक या इससे अधिक की ड्यूटी लगाई जा सकेगी।
महिला कार्मिकों की संख्या कम होने के कारण प्रत्येक मतदान टोली में एक महिला कार्मिकों के होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। पोलिंग टीमों को प्रशिक्षण एक बार दिया जाएगा। पोलिंग पार्टी को प्रत्येक मतदान केंद्र पर तीन मतपेटिकाओं के स्थान पर दो मतपेटिकाओं को ले जाया जाएगा। चारों मतपत्रों को एक ही मतपेटिका में डाला जाएगा। यदि एक मतपेटी भर जाती है तभी दूसरी मतपेटी का प्रयोग किया जाएगा। यदि कहीं प्रत्याशियों की संख्या अधिक है तो वहां सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट के पास मतपेटिकाओं की व्यवस्था रहेगी।
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प्रदेश के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश सिंह ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कार्मिकों को प्रशिक्षण उनके तैनाती वाले जिले में दिया जाएगा। मंडलायुक्त द्वारा किस जिले में कर्मचारियों की जरूरत होगी, इसका पर्यवेक्षण किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को कार्यरत जिले के इतर मंडल के किसी भी जिले में चुनाव कराने को भेजा जा सकेगा। आयोग ने कहा कि जिन कार्मिकों की ड्यूटी बीएलओ के रूप में लगी है, उनकी भी ड्यूटी लगाई जा सकेगी। मतदान टोली में संविदा कर्मचारी एक या इससे अधिक की ड्यूटी लगाई जा सकेगी।
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महिला कार्मिकों की संख्या कम होने के कारण प्रत्येक मतदान टोली में एक महिला कार्मिकों के होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। पोलिंग टीमों को प्रशिक्षण एक बार दिया जाएगा। पोलिंग पार्टी को प्रत्येक मतदान केंद्र पर तीन मतपेटिकाओं के स्थान पर दो मतपेटिकाओं को ले जाया जाएगा। चारों मतपत्रों को एक ही मतपेटिका में डाला जाएगा। यदि एक मतपेटी भर जाती है तभी दूसरी मतपेटी का प्रयोग किया जाएगा। यदि कहीं प्रत्याशियों की संख्या अधिक है तो वहां सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट के पास मतपेटिकाओं की व्यवस्था रहेगी।
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