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Firozabad News: एका नगर पंचायत अध्यक्ष ने उम्र पूरी नहीं होने के बाद भी लड़ा चुनाव

Fri, 13 Oct 2023 11:59 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 13 Oct 2023 11:59 PM IST
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Eka Nagar Panchayat President contested elections even after not attaining the age of majority
जसराना। चुनाव लड़ने की उम्र पूरी नहीं होने के बाद भी नगर पंचायत अध्यक्ष एका मायादेवी सागर चुनाव लड़ा। अदालत के निर्देश के बाद शासन के विशेष सचिव ने जिलाधिकारी को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। शासन से पत्र मिलने के बाद प्रशासनिक एवं राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी बढ़ गई है। नगर पंचायत एका का गठन होने के बाद पहली बार 2017 में चुनाव हुआ था। अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित किया गया था। भाजपा ने मायादेवी सागर को अपना प्रत्याशी बनाया था। वहीं 2023 में हुए चुनावों के दौरान भी मायादेवी सागर ने भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की थी। कस्बा के मोहल्ला खेड़ा निवासी उमेश चंद्र ने उनकी आयु को चुनौती देने वाली एक याचिका उच्च न्यायालय में डाली तो न्यायालय ने शासन को जांच कर कार्रवाई करने आदेश दिया। शासन के पत्र पर उपजिलाधिकारी द्वारा की गई जांच के आधार पर शासन के विशेष सचिव धर्मेंद्र प्रताप ने जिलाधिकारी को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वहीं एसडीएम ने तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष एका के खिलाफ नगर पालिका अधिनियम की धारा 48 के तहत कार्रवाई करने की संस्तुति की है।
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हाईस्कूल के अंकपत्र में है जन्मतिथि 1988

जसराना। नामांकन करते समय मायादेवी ने आधारकार्ड, मतदाता सूची के साथ शपथ पत्र दिया था। तीनों अभिलेखों में अपनी जन्म के वर्ष को 1986 दर्शाया गया था। इसमें उनकी उम्र पूरी हो चुकी थी, लेकिन अदालत में याचिका दाखिल करने वाले उमेश चंद्र का आरोप है कि मायादेवी सागर ने 2002 में हाईस्कूल की परीक्षा पास की थी। इसमें उनकी जन्मतिथि 01.08.1988 है। जिसके अनुसार 2017 में उनकी उम्र 30 वर्ष से कम थी।
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अध्यक्ष बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए

जसराना। नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव आयोग द्वारा आयु सीमा को निर्धारित किया है। 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुके भारतीय नागरिक ही इस पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। अगर उम्र कम है तो कोई भी नागरिक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होता है।
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2017 में नामांकन पत्र दाखिल करते समय चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए सभी प्रपत्र उपलब्ध कराए थे। किसी भी प्रकार का काेई तथ्य नहीं छिपाया गया था। चुनाव आयोग द्वारा उनके नामांकन पत्र को वैध माना था। उसके बाद वह निर्वाचित हुई थी। पूरे मामले से उनका कोई लेनादेना नहीं है। न उन्हें मामले की कोई जानकारी है।
माया देवी सागर, नगर पंचायत अध्यक्षा एका



तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्षा माया देवी सागर ने अपनी आयु गलत दर्शाकर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीती थीं। अदालत द्वारा शासन को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 7 अक्तूबर को जिलाधिकारी से मिल उनसे अभियोग दर्ज कराने के लिए प्रार्थना दिया जा चुका है।

उमेश चंद्र, वादी पक्ष



-एका नगर पंचायत अध्यक्ष मायादेवी सागर के अभिलेखों में कुछ अंतर था। शिकायती पत्र के आधार पर एसडीएम से कराई जांच में भी उनके आधारकार्ड एवं वोटर कार्ड व हाईस्कूल की मार्कशीट में अलग-अलग जन्मतिथि थी। इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। अब शासन स्तर से ही निर्णय होगा।
अभिषेक कुमार सिंह, एडीएम फिरोजाबाद।
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