फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   E-rickshaw driver convicted of murdering a girl, gets life imprisonment

Firozabad News: युवती की हत्या के दोषी ई-रिक्शा चालक को आजीवन कारावास

Fri, 16 May 2025 11:34 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 16 May 2025 11:34 PM IST
विज्ञापन
E-rickshaw driver convicted of murdering a girl, gets life imprisonment
सांकेतिक
फ़िरोज़ाबाद। ई-रिक्शा खड़े करने और चार्ज करने का किराया मांगने पर चालक ने युवती के सिर में पेचकस से हमलाकर हत्या कर दी थी। कोर्ट ने दोषी ई-रिक्शा चालक को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
विज्ञापन

मामला शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में 2022 का है। वादी गौरव गुप्ता ने तहरीर दी थी कि 28 नवंबर 2022 को रिंकू दिवाकर उनके घर ई-रिक्शा खड़ा करने रात साढ़े नौ बजे आया था। वह ई-रिक्शा की बैटरी चार्ज करता था। रिंकू दिवाकर किराए के साढ़े सात हजार रुपये बकाया थे। इस पर उसकी बहन हनी गुप्ता ने उससे किराए के पैसे मांगे। इससे गुस्से में ई-रिक्शा चालक ने सिर में पेचकस से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। विवेचक के जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट) कोर्ट संख्या तीन के न्यायाधीश राजीव सिंह की कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने रिंकू दिवाकर निवासी ज्ञान भारती स्कूल वाली गली कस्बा व थाना शिकोहाबाद को दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed