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दोहरा हत्याकांड: दो महिलाओं सहित तीन को आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो फीरोजाबाद
Updated Wed, 17 Feb 2016 09:42 PM IST
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मासूम बहनों की हत्या के मामले में दोषी बाबा सहित दो महिलाओं को अपर जिला जज राकेश कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है। जबकि मृतका के पिता को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी।
जसराना थाना क्षेत्र के गांव नगला दुर्जन निवासी राम सिंह यादव ने अपनी बेटी शशि देवी का विवाह टूंडला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी जाफर निवासी रामेश्वर यादव के बेटे रविंद्र के साथ किया था। दो बच्चों अर्चना (4) और रेखा (2) के होने के बाद रविंद्र ने दूसरा विवाह हाथरस जनपद के थाना सिकंदराराऊ के गांव मुरका निवासी मानवती से कर लिया। जानकारी पर शशि विरोध किया। विरोध के चलते 30 सितंबर 2009 को रविंद्र ने पिता रामेश्वर यादव, मां कंठश्री और दूसरी पत्नी मानवती के साथ शशि के साथ मारपीट कर दी। वहीं दोनों बच्चियों अर्चना और रेखा की हत्या कर दी। वहीं शशि गंभीर चोट लगने के कारण बेहोश हो गई थी और आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले में पुलिस ने ग्रामीण सोबरन सिंह यादव की तहरीर पर रविंद्र, रामेश्वर यादव, कंठश्री और मानवती के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने मृतक बहनों के बाबा रामेश्वर यादव, दादी कंठश्री और सौतेली मां मानवती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं मृतकों के पिता रविंद्र को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मकरंद सिंह यादव ने न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य और गवाह पेश किए। गवाह और साक्ष्य के आधार पर अपर जिला जज राकेश कुमार ने मानवती, कंठश्री और रामेश्वर यादव को दोहरे हत्याकांड में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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जसराना थाना क्षेत्र के गांव नगला दुर्जन निवासी राम सिंह यादव ने अपनी बेटी शशि देवी का विवाह टूंडला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी जाफर निवासी रामेश्वर यादव के बेटे रविंद्र के साथ किया था। दो बच्चों अर्चना (4) और रेखा (2) के होने के बाद रविंद्र ने दूसरा विवाह हाथरस जनपद के थाना सिकंदराराऊ के गांव मुरका निवासी मानवती से कर लिया। जानकारी पर शशि विरोध किया। विरोध के चलते 30 सितंबर 2009 को रविंद्र ने पिता रामेश्वर यादव, मां कंठश्री और दूसरी पत्नी मानवती के साथ शशि के साथ मारपीट कर दी। वहीं दोनों बच्चियों अर्चना और रेखा की हत्या कर दी। वहीं शशि गंभीर चोट लगने के कारण बेहोश हो गई थी और आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले में पुलिस ने ग्रामीण सोबरन सिंह यादव की तहरीर पर रविंद्र, रामेश्वर यादव, कंठश्री और मानवती के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने मृतक बहनों के बाबा रामेश्वर यादव, दादी कंठश्री और सौतेली मां मानवती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं मृतकों के पिता रविंद्र को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मकरंद सिंह यादव ने न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य और गवाह पेश किए। गवाह और साक्ष्य के आधार पर अपर जिला जज राकेश कुमार ने मानवती, कंठश्री और रामेश्वर यादव को दोहरे हत्याकांड में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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