फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   ten years imprisonment in guilty of rape

दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास

Thu, 11 Aug 2016 11:30 PM IST
Amar Ujala
Amar Ujala Updated Thu, 11 Aug 2016 11:30 PM IST
विज्ञापन
ten years imprisonment in guilty of rape
दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास - फोटो : Logo

विज्ञापन
किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी आरोपी को अपर जिला जज मीता सिंह ने दस वर्ष की सजा और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
थाना दक्षिण क्षेत्र में विगत दो नवंबर 2011 की शाम को 12 वर्षीय किशोरी के साथ घर में घुसकर सुरेश चंद्र ने दुष्कर्म किया। इस दौरान घर में कोई मौजूद नहीं था। घटना के बाद आरोपी मौके भाग गया। किशोरी की मां के लौटने पर घटना की जानकारी हो सकी। मामले में किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की जांच कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह यादव ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में साक्ष्य और गवाह पेश किए। साक्ष्य और गवाहों के बयान पर अपर जिला जज मीता सिंह ने आरोपी सुरेश को दोषी पाते हुए दस वर्ष कारावास की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन


दहेज हत्या के मामले में एक को दस वर्ष की सजा
दहेज हत्या के मामले में दोषी नगला तुर्किया निवासी कमलेश कुमार को अपर जिला जज मीता सिंह ने दोषी पाते हुए दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई। आरोपी के खिलाफ उसके ससुर रामदास ने 27 अप्रैल 2011 को मक्खनपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि आरोपी कमलेश ने परिवारीजनों के साथ उसकी बेटी आरती की दहेज की मांग पूरी न होने पर पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह यादव ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed