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Firozabad News: अदालत ने पॉक्सो के दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई, 51 हजार का लगाया अर्थदंड

Tue, 09 May 2023 06:59 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Tue, 09 May 2023 06:59 PM IST
सार

फिरोजाबाद में अदालत ने पॉक्सो के दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 51 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
 

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court sentenced guilty of POCSO to twenty years and also fine of fifty one thousand In Firozabad
Firozabad News: अदालत ने पॉक्सो के दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई - फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

विस्तार

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अदालत ने पॉक्सो के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 51 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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माता-पिता की हत्या करने की दी धमकी

घटनाक्रम शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में तीन साल पहले का है। पीड़िता की मां की ओर से थाना पुलिस को दी तहरीर में कहा वह पति के साथ बाहर गई हुई थी। इसी दौरान आरोपी दिलशाद ने नाबालिग बेटी का मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दिलशाद ने किसी को बताने पर बेटी के माता-पिता की हत्या करने की धमकी दी थी। इसके कारण पीड़िता ने घटना की जानकारी नहीं दी। 
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पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र किया दाखिल 

बताया कि बेटी को दो माह बाद दिक्कत हुई तो उसने मां को घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर लिया। मामले की विवेचना करने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामला अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय संजय कुमार यादव द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने की।
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दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट संजय कुमार यादव द्वितीय ने पॉक्सो के दोषी दिलशाद को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ 51 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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