फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   court sentenced culprits who beat young man by using caste based abuses to four years in jail In Firozabad

Firozabad News: जातिसूचक गालियां देकर युवक को पीटने वाले दोषियों को चार वर्ष की जेल, चार साल बाद आया फैसला

Tue, 05 Sep 2023 07:02 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Tue, 05 Sep 2023 07:02 PM IST
सार

फिरोजाबाद में जातिसूचक गालियां देकर युवक को पीटने वाले दोषियों को चार वर्ष की जेल सजा सुनाई। मामले में चार साल बाद फैसला आया है। 

विज्ञापन
court sentenced culprits who beat young man by using caste based abuses to four years in jail In Firozabad
कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अपर जिला जज एवं विशेष जज एससी-एसटी एक्ट इफराक अहमद ने पिटाई व एससी-एसटी एक्ट के दोषी दिनेश यादव व छोटू उर्फ सुशील यादव को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ढाई-ढाई हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

विज्ञापन


घटनाक्रम थाना नसीरपुर के गांव रसूलपुर का चार नवंबर 2019 का है। रामसेवक ने अभियोग दर्ज कराया कि वह पत्नी के साथ खेत पर मेड़ बांधने के लिए मिट्टी डालने का काम कर रहे थे। इसी दौरान नगला भूप निवासी दिनेश यादव व छोटू उर्फ सुशील यादव आए और मेरे एवं पत्नी सुनीता के साथ पिटाई करने के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करना प्रारंभ कर दिया।
विज्ञापन


यह भी पढ़ेंः- जिंदा करने का दावा: पोस्टमॉर्टम हाउस पर हुआ झाड़ फूंक, शव के कान पर लगाया फोन...फिर दिखा हैरान करने वाला दृश्य
विज्ञापन
विज्ञापन


जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर मामले की जांच प्रारंभ कर दी। मामला सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज एससी-एसटी एक्ट इफराक अहमद के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी ने करते हुए दोषयों को सख्त सजा दिलाने की पहल की। 

यह भी पढ़ेंः- देश-विदेश से आ रहे फोन: हेलो मथुरा में कब मनाई जाएगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी; मंगला आरती व दर्शन का क्या है समय ?

न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दिनेश यादव एवं छोटू उर्फ सुशील यादव को एससी-एसटी एक्ट में दोषी मानते हुए चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। ढाई-ढाई हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed