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आरएसएस के महानगर पर्यावरण प्रमुख संदीप शर्मा के हत्यारोपी की जमानत अर्जी हुई खारिज
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फिरोजाबाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के महानगर पर्यावरण प्रमुख संदीप शर्मा के मुख्य हत्यारोपी पवन उपाध्याय की जमानत अर्जी एक बार फिर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
थाना उत्तर क्षेत्र के दयालनगर निवासी संदीप शर्मा की तीन जुलाई 2018 की शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में पड़ोस में मेडिकल स्टोर संचालक पवन उपाध्याय पर भाड़े के हत्यारों से हत्या कराने का आरोप था। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी पवन उपाध्याय को शीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
इसके बाद सुपारी किलर अनिल उपाध्याय के साथ उसके साथी सहित सुपारी दिलाने में मदद करने वालो को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। हत्यारोपी के परिजनों की ओर से लगातार धमकी मिलने के कारण ही उनकी पत्नी रानी शर्मा ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली थी। उनके दो बेटे गोपाल व गोविंद शर्मा हैं।
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हत्याकांड के ओरोपी की ओर से जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी निरस्त हो जाने के कारण दोबारा से प्रयास किया था। पवन उपाध्याय की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए बुधवार को जस्टिस सुनीत कुमार ने इसे निरस्त कर दिया है। पीड़ित की ओर से पैरवी हाईकोर्ट में अधिवक्ता अभयराज सिंह ने की है।
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थाना उत्तर क्षेत्र के दयालनगर निवासी संदीप शर्मा की तीन जुलाई 2018 की शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में पड़ोस में मेडिकल स्टोर संचालक पवन उपाध्याय पर भाड़े के हत्यारों से हत्या कराने का आरोप था। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी पवन उपाध्याय को शीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
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इसके बाद सुपारी किलर अनिल उपाध्याय के साथ उसके साथी सहित सुपारी दिलाने में मदद करने वालो को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। हत्यारोपी के परिजनों की ओर से लगातार धमकी मिलने के कारण ही उनकी पत्नी रानी शर्मा ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली थी। उनके दो बेटे गोपाल व गोविंद शर्मा हैं।
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हत्याकांड के ओरोपी की ओर से जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी निरस्त हो जाने के कारण दोबारा से प्रयास किया था। पवन उपाध्याय की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए बुधवार को जस्टिस सुनीत कुमार ने इसे निरस्त कर दिया है। पीड़ित की ओर से पैरवी हाईकोर्ट में अधिवक्ता अभयराज सिंह ने की है।