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ट्रक लुटेरे को छह साल की सजा

Thu, 07 Jul 2022 11:57 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 07 Jul 2022 11:57 PM IST
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ट्रक लुटेरे को छह साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या-11 रवीन्द्र कुमार तृतीय ने असलाह के बल पर चालक से ट्रक, मोबाइल व नकदी लूटने के आरोपी को दोषी पाते हुये छह साल की सजा व 10 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।

मामला थाना जसराना से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार जनपद एटा के थाना मिराछी में दो नवम्बर 2015 को धर्मवीर सिंह ने तहरीर दी कि उसका ट्रक सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर से एक नवम्बर 2015 को टायल्स लोड करके कटनी जबलपुर के लिये जा रहा था। तभी जसराना थाना क्षेत्र के कस्बा पाढ़म से पहले नहर पुल के पास कार सवार लोगों ने ओवर टेक कर ट्रक रूकवा लिया और असलाह के बल पर चालक पप्पू व परिचालक दिनेश निवासी गण नगला रसूलपुर, थाना क्वार्सी अलीगढ़ से 17000 रूपये व मोबाइल लूट ले गये। तलाश करने पर ट्रक एटा जनपद के मिराछी थाना क्षेत्र के आसेपुर गांव में मिला। मिराछी थाना पुलिस नेे रिपोर्ट दर्ज कर उसे थाना जसराना भेज दिया। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी सतीष पुत्र प्रमोद जाटव उर्फ कल्लू निवासी ग्राम किलौरा थाना मोजपुरा गाजियाबाद व चमन के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई कोर्ट संख्या-11 रवीन्द्र कुमार तृतीय के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजन ललित बघेल ने बताया कि बृहस्पतिवार को आरोपी सतीश को न्यायालय ने सजा सुनाई है। जबकि दोषी चमन को पूर्व में सजा सुनाई जा चुकी है।
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