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Firozabad News: कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट को माना अप्रासंगिक, सबूतों के अभाव में अभियुक्त दोषमुक्त

Fri, 19 Jun 2026 11:27 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 19 Jun 2026 11:27 PM IST
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Court deems POCSO Act inapplicable; accused acquitted due to lack of evidence.
सांकेतिक 
फिरोजाबाद। थाना सिरसागंज में वर्ष 2019 में दर्ज हुए अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एडीजे कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है।
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घटना मई 2019 की है। पीड़िता के भाई ने थाना सिरसागंज में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी लगभग 15 वर्षीय बहन अपनी बड़ी बहन के घर घूमने गई थी। आरोप था कि 6 मई को सुबह करीब 11 बजे जब वह घर से बाहर निकली, तो मोटर साइकिल सवार अभियुक्त आकाश निवासी ग्राम गौंछ, थाना नारखी और एक अन्य युवक उसे बहलाकर ले गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी। विवेचना के दौरान मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं की बढ़ोतरी कर अभियुक्त आकाश के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया गया था। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण किया, तो शैक्षणिक, मेडिकल दस्तावेज के आधार पर पीड़िता बालिग पाई गई। पीड़िता ने अदालत में बयान दिया कि पुलिस उसे अभियुक्त के गांव गौंछ से बरामद करके लाई थी। जबकि विवेचक ने गवाही दी कि पीड़िता स्वयं चलकर थाने आई थी और पूछताछ में उसने पचोखरा से आने की बात कही थी। इसके अलावा भी अन्य विरोधाभास पाए जाने पर आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर बरी कर दिया।
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