फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   caa

उपद्रव के आरोपी अहमद नवी की जमानत अर्जी निरस्त

Mon, 06 Jan 2020 10:39 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 06 Jan 2020 10:39 PM IST
विज्ञापन
caa
फिरोजाबाद। अपर जिला जज अष्टम/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित डॉ.केशव गोयल ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बीस दिसंबर को शहर में हुए उपद्रव के दौरान पथराव, फायरिंग, आगजनी व चौकी में तोड़फोड़ के मामले में अहमद नवी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
विज्ञापन

थाना दक्षिण क्षेत्र की चौकी नालबंद के तत्कालीन प्रभारी राजीव चित्रांश ने दर्ज कराई रिपोर्ट मेें कहा कि बीस दिसंबर को पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त पर थी। पौने तीन बजे करीब दो से ढाई हजार लोगों की भीड़ सरकार विरोधी नारे लगाते हुए पुलिस वालों की ओर आए। हाथों में लाठी,डंडे, सरिया, ईट, पत्थर थे। सरकार विरोधी नारे लगाने के साथ मारपीट तथा पथराव करने लगे थे। पुलिस ने धारा 144 का हवाला देने के बाद भी नहीं मानें।
विज्ञापन

सूचना पर अतिरिक्त पुलिस बुलाया। पुलिस को देखते ही बलवाई पुलिस पर ईट पत्थर फेंक कर मारने लगे, मार्ग अवरुद्ध कर दिया। आंसू गैस के गोले चलाते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस चौकी में रखे रिकार्ड, मौजूद सरकारी संपत्ति जलाकर नष्ट कर दी। निजी सामान के साथ बाइक को जला दिया। 15 हजार रुपये लूट लिए। पुलिस ने पीछा कर छह उपद्रवियों को पकड़ कर जेल भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पकड़े गए उपद्रवियों में से अहमद नवी पुत्र मुहम्मद नवी निवासी मोहल्ला कोटला ने जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। शासन की ओर से पैरवी करते हुये सहायक शासकीय अधिवक्ता व विशेष लोक अभियोजन नरेंद्र कुमार राठौर ने जमानत का सख्त विरोध दर्ज कराया। न्यायाधीश डॉ. केशव गोयल ने उपद्रव के आरोपी अहमद नवी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed