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Firozabad News: गरीब बेटी शादी अनुदान योजना के लिए 30 करोड़ का बजट
Thu, 13 Feb 2025 11:20 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Thu, 13 Feb 2025 11:20 PM IST
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फिरोजाबाद। शासन ने सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति की बेटियों के लिए शादी अनुदान योजना एक बार फिर शुरू कर दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सामान्य वर्ग की बेटियों के लिए दस करोड़ एवं अनुसूचित जाति की बेटियों के लिए 20 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इस धनराशि के लिए गरीब परिवार के लोग अपनी बेटी की शादी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
समाज कल्याण विभाग की ओर से बंद की गई गरीब कन्या विवाह योजना को शासन ने एक बार फिर शुरू कर दिया है। इस योजना को शुरू करने के साथ ही शासन ने बजट भी जारी कर दिया है। हालांकि विभाग की ओर से पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित की जा रही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सूर्य कुमार मिश्रा ने कहा कि गरीब कन्याओं की शादी के लिए सामान्य वर्ग के लिए दस करोड़ अनुसूचित जाति की बेटियों के लिए 20 करोड़ धनराशि स्वीकृत की है।
उन्होंने कहा कि योजना का लाभ प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक की आय शहरी क्षेत्र में 56460 व ग्रामीण अंचल में 46080 वार्षिक होनी चाहिए। आवेदन शादी होने के 90 दिन पूर्व एवं शादी होने के 90 दिन बाद तक किया जा सकेगा। आवेदन के समय कन्या का आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के आवेदकों को जाति प्रमाणपत्र भी लगाना होगा। पात्र आवेदक विभाग की वेबसाइट shadianudan.upsde.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार के लोग अपनी बेटियों की विवाह के लिए आवेदन करने के साथ ही इसका लाभ उठा सकते हैं।अधिक जानकारी सीधे विकास भवन स्थित समाज कल्याण विभाग में कर सकते हैं। ताकि इसका लाभ मिल सके।
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समाज कल्याण विभाग की ओर से बंद की गई गरीब कन्या विवाह योजना को शासन ने एक बार फिर शुरू कर दिया है। इस योजना को शुरू करने के साथ ही शासन ने बजट भी जारी कर दिया है। हालांकि विभाग की ओर से पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित की जा रही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सूर्य कुमार मिश्रा ने कहा कि गरीब कन्याओं की शादी के लिए सामान्य वर्ग के लिए दस करोड़ अनुसूचित जाति की बेटियों के लिए 20 करोड़ धनराशि स्वीकृत की है।
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उन्होंने कहा कि योजना का लाभ प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक की आय शहरी क्षेत्र में 56460 व ग्रामीण अंचल में 46080 वार्षिक होनी चाहिए। आवेदन शादी होने के 90 दिन पूर्व एवं शादी होने के 90 दिन बाद तक किया जा सकेगा। आवेदन के समय कन्या का आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के आवेदकों को जाति प्रमाणपत्र भी लगाना होगा। पात्र आवेदक विभाग की वेबसाइट shadianudan.upsde.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार के लोग अपनी बेटियों की विवाह के लिए आवेदन करने के साथ ही इसका लाभ उठा सकते हैं।अधिक जानकारी सीधे विकास भवन स्थित समाज कल्याण विभाग में कर सकते हैं। ताकि इसका लाभ मिल सके।
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