फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Bail of cousin accused of rape rejected

Firozabad News: दुष्कर्म के आरोपी मौसेरे भाई की जमानत खारिज

Mon, 25 Sep 2023 10:46 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Mon, 25 Sep 2023 10:46 PM IST
विज्ञापन
Bail of cousin accused of rape rejected

विज्ञापन
फिरोजाबाद । जिला जज हरवीर सिंह ने मौसी की बेटी के साथ दुष्कर्म, धमकी देने वाले आरोपी भाई की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि थाना अरांव क्षेत्र में पीड़िता की मां नहीं है। वह अपनी मौसी के घर पर रह रही थी, पीड़िता की मौसी का लड़का उसके कमरे में आया और सोते समय दबोच लिया। आरोप है कि मुंह बंद करके उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी ने धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो जान से मार देगा। इतना ही नही आरोपी दोबारा पीड़िता को परेशान करने लगा और बीबी बनकर रहने पर दबाव बनाता था। जब पीड़िता मना करती तो वह उसे मरता है और गंदी-गंदी गाली देता है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने अपनी बहन के साथ जबरन दुष्कर्म कर भाई- बहन के रिश्ते को कलंकित करने का काम किया है और समाज में अपमानित करने का घोतक है। यदि उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है तो गवाहों को डराने धमकाने की संभावना है। जिला जज हरवीर सिंह ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपी अर्जुन का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed