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अब मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे एंबुलेंस चालक
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फिरोजाबाद। डीएम चंद्र विजय सिंह ने मरीजों से मनमाना किराया वसूल रहे एंबुलेंस चालकों पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन भाड़ा निर्धारित किया है। इसके साथ ही डीएम ने मनमाना किराया वसूलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी और शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।
जिलाधिकारी ने रविवार केा एंबुलेंस के लिए किराया निर्धारित किया। इसके तहत ऑक्सीजन रहित छोटी एंबुलेंस 500 रुपये सेवा शुल्क के अतिरिक्त 50 किलोमीटर तक की दूरी तय करने पर प्रति किलोमीटर 60 रुपये भाड़ा निर्धारित होगा। 50 किमी से ज्यादा दूरी तय करने पर 50 रुपये प्रति किमी का किराया लिया जा सकेगा।
ऑक्सीजन युक्त छोटी एंबुलेंस चालक सेवा शुल्क के रूप में 600 रुपये और प्रति किलोमीटर 70 रुपये किराया ले सकेंगे। डीएम के अनुसार 50 किमी से ज्यादा दूरी तय करने पर 60 रुपये प्रति किलोमीटर का किराया देय होगा। वेंटिलेटर युक्त एंबुलेंस के लिए यही किराया निर्धारित होगा। वहीं डीएम ने बड़ी सादा एंबुलेंस चालकों को सेवा शुल्क के रूप में 600 रुपये और 50 किमी 70 रुपये प्रति किलोमीटर व इससे अधिक पर 60 रुपये किराया वसूलने के निर्देश दिए हैं।
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डीएम के अनुसार ऑक्सीजन युक्त बड़ी एंबुलेंस के चालक सेवा शुल्क के रूप में 800 रुपये और वेंटिलेटर व बाईपैप सुविधा वाली एंबुलेंस के लिए 1000 रुपये सेवा शुल्क निर्धारित होगा। जिलाधिकारी जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित किराया ज्यादा धनराशि की मांग करने वाले एंबुलेंस चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर 112, 9454403380 एवं 9452619922 नंबर जारी किए हैं।
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जिलाधिकारी ने रविवार केा एंबुलेंस के लिए किराया निर्धारित किया। इसके तहत ऑक्सीजन रहित छोटी एंबुलेंस 500 रुपये सेवा शुल्क के अतिरिक्त 50 किलोमीटर तक की दूरी तय करने पर प्रति किलोमीटर 60 रुपये भाड़ा निर्धारित होगा। 50 किमी से ज्यादा दूरी तय करने पर 50 रुपये प्रति किमी का किराया लिया जा सकेगा।
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ऑक्सीजन युक्त छोटी एंबुलेंस चालक सेवा शुल्क के रूप में 600 रुपये और प्रति किलोमीटर 70 रुपये किराया ले सकेंगे। डीएम के अनुसार 50 किमी से ज्यादा दूरी तय करने पर 60 रुपये प्रति किलोमीटर का किराया देय होगा। वेंटिलेटर युक्त एंबुलेंस के लिए यही किराया निर्धारित होगा। वहीं डीएम ने बड़ी सादा एंबुलेंस चालकों को सेवा शुल्क के रूप में 600 रुपये और 50 किमी 70 रुपये प्रति किलोमीटर व इससे अधिक पर 60 रुपये किराया वसूलने के निर्देश दिए हैं।
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डीएम के अनुसार ऑक्सीजन युक्त बड़ी एंबुलेंस के चालक सेवा शुल्क के रूप में 800 रुपये और वेंटिलेटर व बाईपैप सुविधा वाली एंबुलेंस के लिए 1000 रुपये सेवा शुल्क निर्धारित होगा। जिलाधिकारी जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित किराया ज्यादा धनराशि की मांग करने वाले एंबुलेंस चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर 112, 9454403380 एवं 9452619922 नंबर जारी किए हैं।