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UP: मोबाइल लूट के आरोपी को 53 महीने की कैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया; छात्र के साथ की थी वारदात

Thu, 19 Jun 2025 04:38 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: अरुन पाराशर Updated Thu, 19 Jun 2025 04:38 PM IST
सार

कोचिंग जाने के दाैरान छात्र से बाइक सवार मोबाइल छीनकर भाग गए थे। मामले में कोर्ट ने आरोपी को 53 महीने की सजा सुनाई है।
 

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Accused of mobile phone robbery sentenced to 53 months imprisonment
कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

फिरोजाबाद में न्यायालय ने लूट के मामले में दोषी को चार वर्ष पांच माह कैद की सजा सुनाई है। दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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मामला जसराना क्षेत्र में का है। वादी मुकदमा अनुराग ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 14 दिसंबर 2020 को सुबह छह बजे गांव से कोचिंग पढ़ने जा रहा था। तभी पीछे से एक बाइक पर दो लोग आए और मोबाइल फोन छीनकर भाग गए। 
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पुलिस ने जांच के बाद सोनू यादव निवासी जैबरा, मक्खनपुर के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश सर्वेश कुमार पांडेय की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर सोनू यादव को दोषी पाया। न्यायालय ने 53 महीने की सजा सुनाई है।
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