असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगा पेंशन का तोहफा
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अंतरिम बजट में किए प्रावधान पर केंद्र सरकार ने अमल लाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। श्रम विभाग के सूत्रों की मानें तो सुहागनगरी में दो लाख से अधिक असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिक ही योजना के पात्र होंगे। जिनकी मासिक आय 15 हजार से अधिक न हो। जिनका बैंक में अपने नाम से बचत खाता, आधार संख्या हो। श्रम विभाग द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से योजना का लाभ दिलाया जाएगा। योजना में पंजीकरण होने के कारण श्रमिक को 55 से 200 रुपये की किस्त 60 वर्ष की आयु तक नियमित जमा करनी होगी। 60 साल की उम्र पूरी होने पर ऐसे श्रमिकों को प्रतिमाह 3000 रुपये पेंशन पाने के हकदार होंगे।
यह श्रमिक होंगे पेंशन के लिए पात्र
फेरी लगाने वाले, मध्याह्न भोजन बनाने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू श्रमिक, धोबी, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, कृषि श्रमिक, सन्निर्माण श्रमिक, बीड़ी, चमड़ा कार्य से जुड़े श्रमिक, अन्य कार्य से जुड़े श्रमिक योजना के पात्र होंगे।
-राजीव कुमार सिंह, सहायक श्रमायुक्त
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन योजना के संबंध में भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण के संबंध में जो दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे, उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।