फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   200 bigha crop submerged due to Sunav miner cutting...

Firozabad News: अलग-अलग मामलों में पांच दोषी करार

Mon, 05 Feb 2024 01:11 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Mon, 05 Feb 2024 01:11 AM IST
विज्ञापन
200 bigha crop submerged due to Sunav miner cutting...
फिरोजाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय शिकोहाबाद सुब्रत पाठक ने अलग-अलग तीन मामलों में दोषी करार देते हुए दंड के साथ अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

थाना टूंडला क्षेत्र के टूंडली में 24 वर्ष पूर्व नरेंद्र सिंह की दुकान में तोड़फोड़, पिटाई, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के मामले में 19 सितंबर 2000 को यशपाल सिंह, नरेंद्र सिंह व वीरेंद्र कुमार निवासी टूंडली के खिलाफ रिर्पोट दर्ज कराई थी। इसमें जुर्म इकबाल के आधार पर तीनों दोषियों को एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। 25 वर्ष पुराने मामले में थाना मक्खनपुर के विवेकानंद ने 4 अक्तूबर 1999 को रामचरन निवासी जेवड़ा के कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद होने के मामले में विवेचक उप निरीक्षक शेरसिंह यादव ने आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। न्यायाधीश सुब्रत पाठक ने दोषी को जेल में बिताई अवधि व एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन

तीसरा मामला 17 वर्ष पुराना है। उपेंद्र ने राजेश निवासी मुस्तफाबाद जसराना के खिलाफ 2007 में पिटाई, गाली गलौज का मामला दर्ज कराया था। न्यायाधीश ने न्यायालय से उठने तक की सजा व 1500 का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर तीन दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी सत्यप्रकाश मिश्रा ने पैरवी करते हुए सजा दिलाने की पहल करते हुए प्रभावी ढंग से पक्ष रखा।

राजकीय प्राथमिक पाठशाला लोहारली के बच्चे एलईडी के माध्यम से पढाई करते हुए।संवाद

राजकीय प्राथमिक पाठशाला लोहारली के बच्चे एलईडी के माध्यम से पढाई करते हुए।संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed