टीटीजेड में पांच हजार वर्गमीटर से अधिक एरिया में नहीं बनेंगे भवन
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ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जिले में व्हाइट कैटेगरी को छोड़कर रेड, औरेंज और ग्रीन कैटेगरी के उद्योगों की स्थापना एवं विस्तारीकरण पर रोक लगी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गत माह टीटीजेड के लिए नए सिरे से उद्योगों के लिए कैटेगरी का वर्गीकरण किया है, जिसके तहत टीटीजेड में व्हाइट कैटेगरी में उद्योगों की संख्या 38 से बढ़ाकर 158 की गई है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्गीकृत उद्योगों की सूची के अनुसार टीटीजेड में बिल्डिंग तथा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जिनका बिल्डअप एरिया 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक है, उनको औरेंज श्रेणी में रखा है। उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नौ जनवरी को वर्गीकृत उद्योगों की सूची जारी की गई है, जिसमें बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, जिनका बिल्डअप एरिया 5000 वर्गमीटर से कम है, उसको व्हाइट कैटेगरी में रखा है।
टीटीजेड प्राधिकरण के पर्यावरण अधिकारी ने उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, डीएम हाथरस व एटा, सचिव शहरी सुधार न्यास भरतपुर को पत्र जारी करते हुए टीटीजेड में 5000 वर्ग मीटर से अधिक एरिया में भवन निर्माण पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
तो पीएम आवास योजना पर भी होता संकट
फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण के उसायनी के निकट पीएम आवास योजना के तहत 568 भवन की डीआरपी शासन से स्वीकृत कराने के साथ टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता अशोक त्रिवेदी का कहना है कि यदि नौ जनवरी के बाद टेंडर कराए जाते पीएम आवास योजना के तहत आवास पूरे नहीं बन पाते। नए नियम के अनुसार मात्र 100 से 125 ही आवास बनाए जा सकते थे।
शासन से आदेश हो गया है कि ताज संरक्षित जोन में पांच हजार वर्ग मीटर एरिया से अधिक क्षेत्र में भवन निर्माण नहीं होंगे। इस आदेश का जिले में पालन किया जाएगा।
अशोक त्रिवेदी, सहायक अभियंता विकास प्राधिकरण