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Firozabad News: एसिड अटैक के दो दोषियों को 15-15 साल का कारावास

Sun, 02 Jun 2024 12:28 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sun, 02 Jun 2024 12:28 AM IST
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15-15 years imprisonment to two accused of acid attack
कोर्ट की खबर - एसिड अटैक के दो दोषियों को 15-15 साल का कारावास
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- अपर जिला जज एफटीसी प्रथम ने सुनाई सजा, 60-60 हजार का लगाया अर्थदंड
- पीड़ित की आंखों की रोशनी चली गई थी, बच्चों के विवाद के कारण मान गए थे रंजिश
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एफटीसी प्रथम अतुल चौधरी ने सात वर्ष पूर्व बच्चों के झगड़े की रंजिश के चलते तेजाब फेंकने के दोषी राहुल एवं शनि को 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 60-60 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

घटनाक्रम 11 अक्तूबर 2017 का थाना लाइनपार क्षेत्र के नगला विश्नू क्षेत्र का है। वादी योगेश कुमार के चाचा राजेंद्र सिंह चूड़ी की ठेल लेकर जा रहे थे। इसी दौरान आनंद नगर निवासी सनी एवं राहुल ने राजेंद्र सिंह के ऊपर तेजाब फेंक दिया था। इसमें राजेंद्र सिंह को मुंह व हाथ के साथ शरीर के अन्य अंगों पर एसिड गिरा था। इससे राजेंद्र की आंखों की रोशनी तक चली गई थी। इसका कई अस्पतालों में उपचार चला लेकिन रोशनी नहीं आ सकी। पुलिस ने मामले की विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए। मामला अपर जिला जज एफटीसी प्रथम अतुल चौधरी के न्यायालय में पहुंचा। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान एवं फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी सनी एवं राहुल को 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 60-60 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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