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वाहनों का रजिस्ट्रेशन हेलमेट कोड के साथ ही होगा
ब्यूरो अमर उजाला, फतेहपुर
Updated Sat, 07 May 2016 12:26 AM IST
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हेलमेट न लगाए होने पर होता है एक्सीडेंट
- फोटो : प्रतीकात्मक फोटो
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अगर आप दोपहिया वाहन खरीदने जा रहे हैं तो साथ में हेलमेट के दाम भी ले जाएं। भले ही अभी तक परिवहन एक्ट में हेलमेट शामिल नहीं है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से वाहन रजिस्ट्रेशन के साथ हेलमेट को अनिवार्य कर दिया गया है। वह भी हेलमेट का आईएसआई मार्का होना चाहिए। एक बात और अगर हेलमेट वाहन डीलर या फिर अधिकृत कंपनी से नहीं खरीदा गया है तो भी वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
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सड़क हादसे में सबसे ज्यादा मौतें दोपहिया वाहन सवारों की होती हैं। इन मौतों पर अकुंश लगाने की दिशा में उच्च न्यायालय के सख्त होने के बाद जिले स्तर पर एक मई से रजिस्ट्रेशन के साथ हेलमेट की अनिवार्यता पर काम होने लगा है। एआरटीओ में हर महीने करीब दो हजार दोपहिया वाहन रजिस्टर्ड हो रहे हैं।
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अभी तक रजिस्ट्रेशन के साथ हेलमेट अनिवार्य नहीं था। जिससे बिना हेलमेट के दो पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन हो रहे थे। न्यायालय की सख्ती के बाद शासन से नई व्यवस्था पर काम चालू हो गया है। इसे लेकर एक मई से पहले जो वाहन खरीदे गए थे, उनके ओनर्स को बिना हेलमेट के लौटाया जा रहा है।
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एआरटीओ प्रशासन बीएल त्रिपाठी ने कहा कि बिना हेलमेट कोड के दोपहिया वाहन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। बाकायदा इसके लिए वाहन विक्रेताओं को भी सचेत किया जा रहा है। देखा जाए तो यह कदम सड़क हादसों में नाहक जाने वाली जानों को कम करने में भी मददगार साबित होगा।