फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   The defense cross-examined the plaintiff in the Akhri triple murder case.

Fatehpur News: अखरी तिहरे हत्याकांड में वादी से बचाव पक्ष ने की जिरह

Thu, 10 Sep 2026 11:56 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
The defense cross-examined the plaintiff in the Akhri triple murder case.
फतेहपुर। अखरी गांव के चर्चित तिहरे हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर मामले में बृहस्पतिवार को गैंगस्टर कोर्ट में सुनवाई हुई। वादी मुकदमा इंस्पेक्टर दुर्गेश प्रसाद गुप्ता से बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिरह की। कोर्ट ने अगली जिरह के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की है।
विज्ञापन

हथगाम थाना क्षेत्र के अखरी गांव में आठ अप्रैल 2025 को वर्चस्व की रंजिश में भाकियू टिकैत गुट के किसान नेता विनोद सिंह (45), उनके भाई अनूप सिंह (40) और अनूप के पुत्र अभय प्रताप सिंह (21) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
विज्ञापन

पुलिस ने पूर्व प्रधान सुरेश उर्फ मुन्नू सिंह, उनके पुत्र पीयूष सिंह, भूपेंद्र, सज्जन, विवेक और जान उर्फ विपुल के खिलाफ हत्या, बलवा समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

एडीजे कोर्ट और गैंगस्टर कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चल रही है। तिहरे हत्याकांड में मुख्य गवाह की गवाही हो चुकी है। गैंगस्टर मामले में वादी इंस्पेक्टर की गवाही पूरी होने के बाद अब बचाव पक्ष ने जिरह शुरू की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed