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Fatehpur News: दहेज हत्या में ननद और चाची को उम्रकैद

Sat, 06 Jun 2026 01:09 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jun 2026 01:09 AM IST
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Sister-in-law and aunt get life imprisonment in dowry murder case
फतेहपुर। दहेज हत्या में शुक्रवार को अदालत ने महिला की ननद सुमन शुक्ला और रिश्ते में चाची बिटोला देवी को उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले में पति को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। एक अन्य आरोपी के खिलाफ सम्मन की प्रक्रिया जारी है।
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ललौली थाने के हिम्मतपुर निवासी अनिल कुमार अग्निहोत्री की पुत्री कुमकुम की शादी कल्यानपुर थाने के सौंह गांव निवासी विनीत तिवारी से हुई थी। दहेज में नकद और बाइक की मांग पूरी न होने पर 30 अप्रैल 2015 को कुमकुम को केरोसिन डालकर जला दिया गया था। कुमकुम ने मृत्यु से पूर्व बयान में आरोप लगाया था कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने ननद सुमन पत्नी दिनेश निवासी सौंह थाना कल्यानपुर और पड़ोसी चाची बिटोला पत्नी पुत्तन और बिटोला के पुत्र विकास पांडेय के उकसाने पर उसे केरोसिन डालकर आग लगाई थी।
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मामले में पति को पूर्व में ही उम्रकैद हो चुकी है। कोर्ट ने सुमन शुक्ला को गैरइरादतन हत्या और बिटोला देवी को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। सुमन पर 15 हजार रुपये और बिटोला पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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