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नाबालिग से दुष्कर्म में आरोपी को 12 साल की कैद
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फतेहपुर। किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 12 साल कैद और 14 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रविकांत द्वितीय ने सुनाया।
मामला हुसैनगंज थानाक्षेेत्र का है। एक गांव निवासी 17 वर्षीय कक्षा 12 की छात्रा छह फरवरी 2016 को घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी। फिर घर नहीं लौटी। छात्रा के भाई ने गांव निवासी मदन रैदास के खिलाफ बहन के अपहरण और हत्या किए जाने की आशंका पर मुकदमा दर्ज कराया।
इसके बाद छात्रा पुलिस को मिल गई और मामले में दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट,अपहरण की धाराओं में चार्जशीट लगाई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमे में छह गवाह पेश हुए। आरोपी मदन गिरफ्तारी के बाद से जेल में निरुद्घ है। मामले में कोर्ट ने दोषी को 12 साल की कैद और 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मामला हुसैनगंज थानाक्षेेत्र का है। एक गांव निवासी 17 वर्षीय कक्षा 12 की छात्रा छह फरवरी 2016 को घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी। फिर घर नहीं लौटी। छात्रा के भाई ने गांव निवासी मदन रैदास के खिलाफ बहन के अपहरण और हत्या किए जाने की आशंका पर मुकदमा दर्ज कराया।
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इसके बाद छात्रा पुलिस को मिल गई और मामले में दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट,अपहरण की धाराओं में चार्जशीट लगाई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमे में छह गवाह पेश हुए। आरोपी मदन गिरफ्तारी के बाद से जेल में निरुद्घ है। मामले में कोर्ट ने दोषी को 12 साल की कैद और 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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